16 जून से 15 अगस्त की अवधि बंद ऋतु घोषित
मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पूर्णत: रहेगा प्रतिबंधित – कलेक्टर
कलेक्टर नीरज कुमार सिंह द्वारा मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2023 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट, मत्स्य परिवहन एवं मत्स्य विपणन पूर्णत:प्रतिबंधित रहेगा।
इस अवधि में छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नही है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नही लाया गया है, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रुपए तक के जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
जीतेंद्र राजवंशी
दबंग



























